Uttarakhand Cabinet: उत्तराखंड कैबिनेट बैठक: स्ट्रीट बच्चों के लिए नीति, एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना समेत कई बड़े फैसले

Uttarakhand Cabinet: उत्तराखंड कैबिनेट बैठक: स्ट्रीट बच्चों के लिए नीति, एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना समेत कई बड़े फैसले
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को उत्तराखंड मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें राज्य के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक विकास से जुड़े 20 बिंदुओं पर विचार-विमर्श कर कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। यह बैठक कई दृष्टिकोणों से ऐतिहासिक रही, क्योंकि इसमें न सिर्फ महिलाओं और बच्चों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को स्वीकृति दी गई, बल्कि निवेश को प्रोत्साहित करने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने संबंधी फैसले भी किए गए।
बैठक की शुरुआत ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों के पराक्रम को नमन करते हुए हुई। सीएम धामी ने इस अभियान को भारत की सैन्य शक्ति, रणनीतिक क्षमता और राष्ट्र सुरक्षा के लिए अडिग संकल्प का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि वीरभूमि उत्तराखंड का हर नागरिक इस गौरवपूर्ण पल में देश के साथ खड़ा है।
पोल्ट्री फार्मिंग नीति से बढ़ेगा निवेश और रोजगार
राज्य सरकार ने बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पोल्ट्री फार्मिंग नीति को स्वीकृति दी है। नीति के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में 40% और मैदानी इलाकों में 20% तक की सब्सिडी मिलेगी। अंडे उत्पादन के लिए 35 और मीट उत्पादन के लिए 20 फार्म स्थापित किए जाएंगे, जिससे लगभग 3000 लोगों को रोजगार मिलेगा। यह नीति हरियाणा मॉडल पर आधारित है।
महिलाओं के लिए एकल स्वरोजगार योजना को मिली मंजूरी
बैठक में ‘मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना’ को मंजूरी दी गई। यह योजना उन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है, जो निराश्रित या अकेली हैं। पहले वर्ष में 2000 महिलाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक महिला को दो लाख रुपये तक का प्रोजेक्ट तैयार करने की अनुमति होगी, जिसमें सरकार 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी देगी। योजना के अंतर्गत कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, ब्यूटी पार्लर आदि क्षेत्रों में काम करने का प्रावधान होगा। इसके लिए 30 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। यदि कोई महिला बिजनेस शुरू नहीं कर पाती, तो सब्सिडी वसूल की जा सकती है, लेकिन सरकार का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।
स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए नीति और किशोर न्याय निधि के लिए नियमावली को मंजूरी
मुख्यमंत्री धामी की कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी को मंजूरी दी, जो सड़कों पर रहने वाले बच्चों को सुरक्षा, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधा प्रदान करेगी। इसके अलावा किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 110 के तहत किशोर न्याय निधि के उपयोग की नियमावली को भी मंजूरी दी गई।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
राज्य में ऊर्जा सुधार को लेकर मैकेंजी कंपनी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर यूपीसीएल के लिए नई नीति बनाई गई, जिससे ऊर्जा दक्षता बढ़ेगी और आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री राहत कोष की धनराशि अब उस बैंक में रखी जाएगी, जो अधिकतम ब्याज देगा। सचिवालय प्रशासन के अंतर्गत संयुक्त आयुक्त (GST) सेवा नियमावली को भी मंजूरी दी गई।
गौवंश संरक्षण और NGO सहायता नीति में संशोधन
सड़कों पर घूमने वाले 16,000 गौवंश के लिए नई नीति बनाई गई है। अब पहले की तरह तीन विभागों से नहीं, बल्कि केवल पशुपालन विभाग से ही खर्च किया जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी स्तर पर ही प्रस्ताव स्वीकृत होगा। साथ ही, गौशाला निर्माण के लिए अब NGOs को 40% खर्च वहन करना होगा, जबकि 60% सब्सिडी सरकार देगी।
धामी सरकार के इन फैसलों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार निवेश, महिला सशक्तिकरण, पशुपालन, ऊर्जा सुधार और बच्चों के कल्याण को प्राथमिकता दे रही है। ये कदम उत्तराखंड के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को और मजबूत करने की दिशा में निर्णायक साबित हो सकते हैं।