Uttarakhand: उत्तराखंड सरकार का तोहफा: 5400 ग्रेड वेतन वाले कर्मचारियों को अब हवाई यात्रा की भी मंजूरी, LTC नियमों में बड़ा बदलाव

Uttarakhand: उत्तराखंड सरकार का तोहफा: 5400 ग्रेड वेतन वाले कर्मचारियों को अब हवाई यात्रा की भी मंजूरी, LTC नियमों में बड़ा बदलाव
उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों को राज्य सरकार की ओर से एक बड़ी राहत मिली है। सरकार ने यात्रा अवकाश (Leave Travel Concession – LTC) से जुड़ी पुरानी शर्तों को संशोधित करते हुए कर्मचारियों के हित में नई सुविधाएं लागू कर दी हैं। अब 5400 ग्रेड वेतन तक के अधिकारी और कर्मचारी हवाई जहाज से भी LTC के तहत यात्रा कर सकेंगे। इसके लिए वित्त सचिव दिलीप जावलकर द्वारा आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं।
पहले नियमों के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को यात्रा अवकाश का लाभ लेने के लिए कम से कम 15 दिन का उपार्जित अवकाश (Earned Leave) लेना अनिवार्य था। लेकिन नई व्यवस्था में इसे घटाकर केवल 5 दिन कर दिया गया है। इसका सीधा लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा, जो कम छुट्टियां लेने की स्थिति में भी परिवार सहित यात्रा करना चाहते हैं।
बदलाव सिर्फ छुट्टी की शर्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि यात्रा के साधनों में भी बड़ा सुधार किया गया है। पहले 5400 ग्रेड पे तक के अधिकारी केवल रेल की द्वितीय श्रेणी (Second AC) में यात्रा कर सकते थे, लेकिन अब उन्हें प्रथम श्रेणी (First Class AC) में सफर करने की अनुमति मिलेगी। वहीं, यदि वे हवाई मार्ग से यात्रा करना चाहें, तो LTC के अंतर्गत इसकी सुविधा भी उन्हें मिलेगी।
चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर है। अब उन्हें भी तीसरी श्रेणी वातानुकूलित (3rd AC) की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि पहले वे केवल स्लीपर क्लास में यात्रा करने के लिए बाध्य थे। सरकार ने सभी स्तरों के कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए, यात्रा सुविधा में संतुलन और सुविधा दोनों को शामिल किया है।
इस निर्णय से लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को राहत मिलेगी और वे अधिक आरामदायक और सम्मानजनक यात्रा का अनुभव कर सकेंगे। उत्तराखंड सरकार का यह कदम कर्मचारी कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसका व्यापक स्वागत हो रहा है।