Uttarakhand: कार्यरत अस्थायी/आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवाओं पर नहीं पड़ेगा असर – मुख्य सचिव
मुख्य सचिव श्री आनंद वर्द्धन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी विभागों में आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतन, वर्कचार्ज कार्यप्रभरित, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ कर्मचारियों की भर्ती पर रोक से पहले से कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस रोक का असर केवल भविष्य में रिक्त होने वाले पदों पर होने वाली भर्तियों पर है, न कि पहले से कार्यरत कर्मचारियों पर।
मुख्य सचिव ने बताया कि ताजा शासनादेश का उद्देश्य केवल भविष्य में होने वाली भर्तियों को प्रभावित करना है। इसका स्पष्ट आशय यह है कि भविष्य में रिक्त पदों पर केवल नियमित भर्तियां ही की जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी शासनादेश पिछली तिथि से लागू नहीं होता, इसलिये वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं पर इस शासनादेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
मुख्य सचिव ने यह भी निर्देशित किया कि सभी विभाग इस शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में रिक्त पदों पर केवल नियमित भर्तियां की जाएं। इस संबंध में उन्होंने सभी विभागों को उचित दिशा-निर्देश प्रदान किए हैं ताकि किसी भी कर्मचारी को कोई असुविधा न हो और यह सुनिश्चित किया जा सके कि वर्तमान कर्मचारियों की सेवाएं सुरक्षित रहें।