Uttarakhand Child Protection: उत्तराखण्ड सरकार ने अपराध पीड़ित बच्चों के लिए संशोधित सहायता योजना की घोषणा की

Uttarakhand Child Protection: उत्तराखण्ड सरकार ने अपराध पीड़ित बच्चों के लिए संशोधित सहायता योजना की घोषणा की
उत्तराखण्ड सरकार ने अपराध से प्रभावित बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वर्ष 2013 से संचालित अपराध से पीड़ित सहायता एवं क्षतिपूर्ति योजना को वर्ष 2025 में पुनः संशोधित किया है। इस योजना के अंतर्गत अब पॉक्सो अधिनियम, 2012 के तहत पीड़ित बच्चों को समयबद्ध और प्रभावी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि बच्चों को अपराध के बाद शीघ्र न्यायसंगत मदद मिल सके।
संशोधित योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लैंगिक अपराधों से प्रभावित बच्चों को तत्काल सहायता और उचित वित्तीय सहयोग मिले। सहायता राशि की स्पष्ट सीमा तय की गई है, जिससे अदालतों के आदेशों के अनुपालन में पीड़ित बच्चों तक राहत सुनिश्चित हो सके।
नई व्यवस्था के तहत अपराध की गंभीरता और प्रकृति के आधार पर आर्थिक सहायता राशि निर्धारित की गई है। इसमें प्रवेशन लैंगिक हमला (धारा 4) के लिए 1,00,000 से 7,00,000 रुपये, गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमला (धारा 6) के लिए 1,00,000 से 7,00,000 रुपये, लैंगिक हमला (धारा 7) के लिए 50,000 से 1,00,000 रुपये, गंभीर लैंगिक हमला (धारा 9) के लिए 50,000 से 2,00,000 रुपये, लैंगिक उत्पीड़न (धारा 11) के लिए 20,000 से 1,00,000 रुपये तथा अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग (धारा 14) के लिए 50,000 से 1,00,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता शामिल है।
पॉक्सो अधिनियम, 2012 के तहत यह योजना लैंगिक रूप से तटस्थ है और 18 साल से कम उम्र के सभी बच्चे इस योजना के अंतर्गत सुरक्षा एवं सहायता प्राप्त कर सकते हैं। संशोधित योजना अपराध से प्रभावित बच्चों को शीघ्र, न्यायसंगत और पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान कर उनकी सुरक्षा और पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।