Yogi Government Decision: योगी सरकार का बड़ा कदम, अब गैर-आवासीय भवनों के लिए फायर NOC की वैधता 5 वर्ष
Yogi Government Decision: योगी सरकार का बड़ा कदम, अब गैर-आवासीय भवनों के लिए फायर NOC की वैधता 5 वर्ष
उद्यमियों और निवेशकों को मिली बड़ी राहत, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मिलेगा नया आयाम
लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली, 2024 में संशोधन करते हुए गैर-आवासीय भवनों के अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र (NOC) की वैधता 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का फैसला किया है। इस निर्णय से प्रदेश के उद्यमियों, निवेशकों और आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी।
फायर NOC की वैधता बढ़ने से निवेशकों को मिली सहूलियत
अब तक केवल आवासीय भवनों (होटल से भिन्न) के लिए फायर NOC की वैधता 5 वर्ष और गैर-आवासीय भवनों के लिए 3 वर्ष निर्धारित थी, जबकि अस्पतालों और अत्यधिक संकट वाले औद्योगिक भवनों के लिए यह अवधि केवल 1 वर्ष थी।
योगी सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के उद्देश्य से यह बदलाव किया है। नए नियमों के तहत, अत्यधिक संवेदनशील अस्पतालों और उच्च जोखिम वाले औद्योगिक भवनों को छोड़कर बाकी सभी गैर-आवासीय भवनों की NOC अब 5 वर्ष तक मान्य होगी।
इस निर्णय से न केवल उद्यमियों को बार-बार आवेदन की झंझट से मुक्ति मिलेगी, बल्कि औद्योगिक गतिविधियों में निरंतरता बनी रहेगी। यह कदम “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” नीति को और सशक्त बनाएगा, जिससे प्रदेश में नए निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा।
ऑनलाइन प्रक्रिया से बढ़ेगी पारदर्शिता और सुविधा
योगी सरकार ने अग्नि सुरक्षा प्रमाणन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और सरल बनाया है। पहले ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन का प्रारूप लंबा और जटिल था, जिसमें कई जरूरी सूचनाएं अधूरी रहती थीं। अब नए प्रारूप में आवेदन प्रक्रिया को छोटा और सुविधाजनक बनाया गया है।
ऑनलाइन आवेदन में अब क्वालिफाइड एजेंसी प्रमाण-पत्र, फायर लिफ्ट सुरक्षा प्रमाण पत्र, विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज शामिल किए गए हैं। इससे आवेदन प्रक्रिया तेज होगी और फायर NOC समयबद्ध तरीके से प्राप्त की जा सकेगी।
औद्योगिक विकास और नागरिक सुरक्षा की दिशा में बड़ा सुधार
यह फैसला न केवल उद्योगों के लिए बल्कि आम नागरिकों के लिए भी राहत देने वाला है। इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। साथ ही, फायर सुरक्षा के क्षेत्र में दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
सरकार का यह कदम औद्योगिक विकास, नगरीकरण और आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करने के साथ-साथ संभावित अग्नि दुर्घटनाओं को कम करने में भी मदद करेगा। योगी सरकार ने इस निर्णय के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश अब निवेश-अनुकूल, पारदर्शी और सुरक्षित कारोबारी माहौल की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है।