• December 14, 2025

Uttarakhand Ration EKYC: ई–KYC में देरी तो बंद हो जाएगा सरकारी राशन, 26 लाख लोग खतरे में – बड़ी चुनौती बना सत्यापन

 Uttarakhand Ration EKYC: ई–KYC में देरी तो बंद हो जाएगा सरकारी राशन, 26 लाख लोग खतरे में – बड़ी चुनौती बना सत्यापन
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Uttarakhand Ration EKYC: ई–KYC में देरी तो बंद हो जाएगा सरकारी राशन, 26 लाख लोग खतरे में – बड़ी चुनौती बना सत्यापन

उत्तराखंड में लाखों लोगों को मिलने वाला सरकारी राशन अब खतरे में पड़ सकता है। राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन लेने वाले कार्डधारकों के अनिवार्य ई–KYC सत्यापन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 निर्धारित की थी, लेकिन इतने बड़े स्तर पर लाभार्थियों का सत्यापन पूरा नहीं हो सका। विभाग के अनुसार अब भी लगभग 26 लाख लोगों ने ई–KYC नहीं कराई है, जिसके कारण इन लोगों का राशन अगली सप्लाई से बंद किया जा सकता है। इसी को देखते हुए सरकार ने अब तिथि बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी है, लेकिन इतने कम समय में इतने बड़े पैमाने पर सत्यापन पूरा करना विभाग के लिए एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती बन गया है।

सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि सही लाभार्थी को ही सरकारी राशन मिले और कोई भी फर्जी पहचान या अवैध राशन कार्ड के माध्यम से सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग न कर सके। ई–KYC प्रक्रिया के माध्यम से वास्तविक लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। विभाग का कहना है कि यह कदम पारदर्शिता और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आवश्यक है।

हालांकि, ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष रेवाधर बृजवासी ने इस समय सीमा को अव्यावहारिक बताया है। उनका कहना है कि इतनी कम अवधि में 26 लाख लोगों का बायोमेट्रिक सत्यापन करना संभव नहीं है। बड़ी संख्या में लोग रोजगार और शिक्षा के कारण अन्य राज्यों में रह रहे हैं, वहीं कई दिव्यांग, वृद्ध एवं गंभीर बीमारी से जूझ रहे लाभार्थी सत्यापन केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहे। इसके अलावा उन लोगों के नाम भी अभी तक राशन कार्ड में दर्ज हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है लेकिन प्रक्रिया पूरी न होने के कारण उनका नाम हटाया नहीं जा सका।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों का राशन ई–KYC प्रक्रिया के कारण नहीं रोका जाएगा। सरकार की मंशा है कि कोई भी पात्र व्यक्ति राशन से वंचित न हो। आवश्यकता पड़ी तो समय सीमा फिर बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसके बाद भी सत्यापन न होने पर माना जाएगा कि संबंधित व्यक्ति को राशन की आवश्यकता नहीं है और उसका नाम राशन कार्ड सूची से हटा दिया जाएगा।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि सत्यापन में फर्जी पाए जाने वालों पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने सभी लाभार्थियों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि से पहले ई–KYC प्रक्रिया पूरी करें, अन्यथा राशन बंद होने का जोखिम उठाना पड़ेगा।

यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से हजारों परिवार जीवन-यापन के लिए सरकारी राशन पर निर्भर हैं। ऐसे में राज्य सरकार और नागरिकों के सामने यह प्रक्रिया समय पर पूरी करने की बड़ी चुनौती बन गई है।

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