Uttarakhand Government: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षकों की वेतनवृद्धि वसूली पर लगाई रोक

Uttarakhand Government: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षकों की वेतनवृद्धि वसूली पर लगाई रोक
उत्तराखंड सरकार ने शिक्षकों के चयन, प्रोन्नत वेतनमान के साथ दी जाने वाली अतिरिक्त वेतनवृद्धि की वसूली पर रोक लगाने का फैसला किया है। इस संबंध में शासन के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश में शिक्षकों को 10 साल की सेवा पर चयन वेतनमान और 22 साल की सेवा पर प्रोन्नत वेतनमान दिया जाता है। शिक्षकों के अनुसार, सातवें वेतनमान लागू होने के बाद एसीपी (Assured Career Progression) और चयन वेतनमान स्वीकृत होने पर एक वेतनवृद्धि दिए जाने का नियम था। लेकिन वर्ष 2019 में सरकार ने एक शासनादेश जारी कर इस वेतनवृद्धि को न देने का निर्णय लिया। इस फैसले के बाद कई शिक्षकों से वसूली की नौबत आ गई थी, जिससे वे असमंजस की स्थिति में आ गए।
राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री रमेश पैन्युली ने बताया कि इस आदेश के खिलाफ शिक्षक कोर्ट चले गए थे। कोर्ट के आदेश के बाद, शासन ने वेतन वृद्धि की वसूली पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती ने भी शासन के निर्देशों का हवाला देते हुए इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इस फैसले से राज्य के शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि वेतनवृद्धि की वसूली का मामला शिक्षकों के लिए आर्थिक बोझ बनता जा रहा था। अब अगले आदेश तक शिक्षकों से किसी भी तरह की वेतनवृद्धि की वसूली नहीं की जाएगी।