Uttarakhand ESMA Act: उत्तराखंड में 6 महीने के लिए एस्मा एक्ट लागू, सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक
Uttarakhand ESMA Act: उत्तराखंड में 6 महीने के लिए एस्मा एक्ट लागू, सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक
उत्तराखंड सरकार ने राज्य में लगातार बढ़ती हड़तालों पर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा कदम उठाया है। धामी सरकार ने अगले छह महीनों के लिए प्रदेश में एस्मा एक्ट लागू कर दिया है। इसके लागू होते ही अब राज्य सरकार के किसी भी विभाग, निगम या प्राधिकरण के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे।
सूचना एवं कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय शासन और प्रशासन के सुचारू संचालन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि सरकारी सेवाएं बाधित न हों और आम जनता को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े।
सरकार का मानना है कि हाल के महीनों में विभिन्न मांगों को लेकर कई विभागों के कर्मचारियों द्वारा बार-बार हड़ताल पर जाने से राज्य की व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। ऐसे में जरूरी सेवाओं को बनाए रखने और प्रशासनिक कार्यों को नियमित रखने के लिए एस्मा एक्ट लागू करना आवश्यक हो गया था।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकारी सेवाओं का निरंतर और बाधारहित चलना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि कर्मचारियों से संबंधित मामलों पर सरकार सकारात्मक दृष्टिकोण से विचार करती रहेगी, लेकिन हड़ताल के माध्यम से कामकाज बाधित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि एस्मा एक्ट की अवधि के दौरान किसी भी तरह की हड़ताल, कार्य बहिष्कार या सेवा बाधित करने की गतिविधि को कानूनन अपराध माना जाएगा, और आवश्यकतानुसार कार्रवाई की जाएगी।