Uttarakhand Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड कैबिनेट ने कई अहम निर्णय लिए
Uttarakhand Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड कैबिनेट ने कई अहम निर्णय लिए
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार और जनता कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में पारेषण लाइनों के निर्माण, भूमि मुआवजा, छोटे अपराधों के दंड संशोधन, ग्रीन बिल्डिंग प्रोत्साहन, पर्यटन और शहरी नियोजन, शिक्षा, सड़क परियोजनाओं और युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी सहित कई अहम योजनाओं को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने 66 के.वी. और उससे अधिक क्षमता वाली अंतर्राज्यीय पारेषण लाइनों के निर्माण हेतु भूमि स्वामियों को न्यायसंगत मुआवजा देने और Right of Way विवादों के समाधान हेतु मुआवजे की राशि में वृद्धि की। अब टावर के चारों कोने के नीचे और एक मीटर की परिधि वाली भूमि के लिए मुआवजा सर्किल रेट का दोगुना होगा। पारेषण लाइन के नीचे खेतों के लिए ग्रामीण, अर्द्ध नगरीय और नगरीय क्षेत्रों में क्रमशः 30%, 45% और 60% दर से मुआवजा निर्धारित किया गया।
राज्य में छोटे/विनियामक अपराधों के लिए कैबिनेट ने ‘उत्तराखण्ड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश 2025’ को प्रख्यापित किया। इसके तहत कारावास की जगह मौद्रिक दंड लागू किया गया और जुर्माने को हर तीन साल में 10% बढ़ाने का प्रावधान किया गया।
सहायक योजनाओं के अंतर्गत कैबिनेट ने भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में संशोधन कर ग्रीन बिल्डिंग मानकों के लिए अतिरिक्त FAR, रिजॉर्ट निर्माण हेतु कृषि भूमि का उपयोग और पर्वतीय क्षेत्र में पहुंच मार्ग की चौड़ाई घटाने की स्वीकृति दी। साथ ही, टाउनशिप और लैंड पूलिंग योजना के क्रियान्वयन नियम 2025 को प्रख्यापित किया गया।
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय में फैकल्टी की भर्ती अब विश्वविद्यालय स्तर से की जाएगी। पिथौरागढ़ स्थित नैनी-सैनी एयरपोर्ट को AAI को स्थायी रूप से हस्तांतरित करने और MoU हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति दी गई।
ऊधम सिंह नगर में भूमिहीन और विस्थापित खेतिहर मजदूरों के लिए भूमि विनियमितीकरण का शुल्क शिथिल करने और साइलेज पर अनुदान 75% से घटाकर 60% करने का निर्णय लिया गया। देहरादून शहर में रिस्पना और बिंदाल एलिवेटेड परियोजनाओं के निर्माण पर GST एवं सामग्री रॉयल्टी छूट देने की स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट ने सगन्ध पौधा केन्द्र का नाम बदलकर Institute of Perfumery and Aromatic Research (IPAR) करने, स्क्रैप वाहन पंजीकरण पर मोटरयान कर में छूट और बीएस-1 एवं बीएस-2 प्रकार के पुराने वाहनों के नए वाहन पंजीकरण पर 50% छूट देने का निर्णय लिया।
युवा विकास हेतु मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना को मंजूरी दी गई, जिसके तहत राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्रों को CLAT, NEET, JEEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान की जाएगी।
इसके अलावा, अभियोजन निदेशालय की स्थापना देहरादून में, वित्त विभाग के अंतर्गत माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश को प्रख्यापित करने और अन्य प्रशासनिक सुधारों पर भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।