UP Police recruitment 2025: CM योगी का बड़ा ऐलान, पूर्व अग्निवीरों को यूपी पुलिस में भर्तियों में आरक्षण और आयु में छूट
UP Police recruitment 2025: CM योगी का बड़ा ऐलान, पूर्व अग्निवीरों को यूपी पुलिस में भर्तियों में आरक्षण और आयु में छूट
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि अब पूर्व अग्निवीरों को यूपी पुलिस में भर्ती में विशेष आरक्षण और आयु सीमा में छूट मिलेगी। यह घोषणा 21 अक्टूबर 2025 को लखनऊ के रिजर्व पुलिस लाइन्स में आयोजित पुलिस मेमोरियल डे समारोह के दौरान की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2026 और उसके बाद सेवा से मुक्त होने वाले अग्निवीर यूपी पुलिस में सीधे भर्ती के पात्र होंगे। इसमें कांस्टेबल, घुड़सवार कांस्टेबल और फायरमैन के पद शामिल होंगे।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पूर्व अग्निवीरों को पूर्व सैनिकों के समान लाभ मिलेगा। इसमें 3 साल की आयु सीमा में छूट और 20% क्षैतिज आरक्षण शामिल है। यह आरक्षण सभी वर्गों के पूर्व अग्निवीरों को उनके जातिगत कोटे के अनुसार प्रदान किया जाएगा, जैसे SC, ST, OBC और EWS। इस कदम से राज्य में युवाओं को पुलिस सेवा में प्रवेश का नया अवसर मिलेगा और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा समावेशिता सुनिश्चित होगी।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बताया कि पूर्व में यूपी सरकार ने पीएसी (प्रांतीय आर्म्ड कांस्टेबुलरी) में भी पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा की थी। योगी ने कहा कि बीजेपी सरकार आने के बाद भर्ती प्रक्रिया में तेजी आई है और प्रशिक्षण प्रणाली को आधुनिक बनाया गया है। प्रशिक्षण में अब AI-बेस्ड सिमुलेशन, साइबर क्राइम, लीगल नॉलेज और फिजिकल ट्रेनिंग शामिल की गई है, जिससे पुलिसकर्मी बेहतर तैयार हो सकें।
मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में यह भी बताया कि 2017 से अब तक यूपी पुलिस में कुल 2.09 लाख कर्मचारियों की भर्ती की जा चुकी है, जिसमें 34,000 महिलाएं भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 1.52 लाख अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया है। फिलहाल पुलिस विभाग में 28,154 पदों पर भर्ती प्रक्रिया और 2,391 पदों पर प्रमोशन की प्रक्रिया जारी है। हाल ही में 60,000 से अधिक कांस्टेबलों की नियुक्ति भी पूरी की गई है।
इस ऐतिहासिक कदम को राज्य में पुलिस सेवा को और मजबूत करने और युवाओं को देश सेवा में शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से उत्तर प्रदेश में पूर्व अग्निवीरों की महत्वाकांक्षाओं को नया मार्ग मिलेगा और भर्ती प्रक्रिया में समान अवसर सुनिश्चित होगा।