• April 13, 2025

Haryana: हरियाणा में दिव्यांगों के लिए राहत की सौगात: हर महीने मिलेंगे 3 हजार रुपये, जानिए कैसे उठाएं योजना का लाभ

 Haryana: हरियाणा में दिव्यांगों के लिए राहत की सौगात: हर महीने मिलेंगे 3 हजार रुपये, जानिए कैसे उठाएं योजना का लाभ
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Haryana: हरियाणा में दिव्यांगों के लिए राहत की सौगात: हर महीने मिलेंगे 3 हजार रुपये, जानिए कैसे उठाएं योजना का लाभ

हरियाणा सरकार समाज के सभी वर्गों के समग्र विकास के लिए लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है। इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत प्रदेश के दिव्यांग नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है—हरियाणा विकलांग पेंशन योजना। इस योजना का उद्देश्य शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता प्रदान करना है।

इस योजना के अंतर्गत हरियाणा के दिव्यांग नागरिकों को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे उन्हें अपने रोजमर्रा के खर्च पूरे करने में मदद मिलती है। योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए राहत लेकर आई है जो असहायता या आय की कमी के कारण अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा करने में कठिनाई महसूस करते थे।

कौन उठा सकता है योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं:

  • आवेदनकर्ता हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।

  • उसके पास न्यूनतम 60% दिव्यांगता प्रमाणपत्र होना आवश्यक है।

  • परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

  • आवेदनकर्ता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।

किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?
योजना के लिए आवेदन करते समय कुछ जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जो इस प्रकार हैं:

  • आधार कार्ड

  • निवास प्रमाण पत्र

  • दिव्यांगता प्रमाणपत्र

  • बैंक खाता विवरण (पासबुक की कॉपी)

  • पासपोर्ट साइज फोटो

कैसे करें आवेदन?
सरकार ने इस योजना की आवेदन प्रक्रिया को भी आसान और सुविधाजनक बनाया है। इच्छुक व्यक्ति दो तरीकों से आवेदन कर सकते हैं:

  1. ऑनलाइन आवेदन:
    इच्छुक लाभार्थी हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल पर जाकर पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहां पर जरूरी दस्तावेज अपलोड करके आवेदन पूरा किया जा सकता है।

  2. ऑफलाइन आवेदन:
    जो लोग ऑनलाइन आवेदन में असुविधा महसूस करते हैं, वे अपने नजदीकी समाज कल्याण विभाग कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करें और सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा करें।

इस योजना के जरिए राज्य सरकार ने दिव्यांग जनों को न सिर्फ आर्थिक सहायता दी है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक सशक्त मंच भी प्रदान किया है। यह पहल एक ऐसे समाज के निर्माण की ओर संकेत करती है जहां हर नागरिक, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो, गरिमा और अधिकारों के साथ जीवन व्यतीत कर सके।

यदि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस योजना का पात्र हो सकता है, तो उसे इसकी जानकारी जरूर दें। यह छोटी-सी पहल किसी के जीवन में बड़ी राहत ला सकती है।

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