PMAY: परिवारों के लिए सर्वेक्षण की अवधि बढ़ी, 30 अप्रैल तक करें आवेदन
उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पात्र परिवारों को पक्के मकान का लाभ दिलाने के लिए चल रहे सर्वेक्षण की अवधि को एक महीने और बढ़ा दिया गया है। पहले यह सर्वे 31 मार्च 2025 तक पूरा होना था, लेकिन अब इसे 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इस फैसले का उद्देश्य अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को इस योजना का लाभ दिलाना है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 27 दिसंबर 2024 से पात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया था। इस दौरान प्रदेश में अब तक 41.50 लाख से अधिक परिवारों का विवरण ‘आवास प्लस’ एप पर दर्ज किया जा चुका है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पात्र लाभार्थी स्वयं इस एप के जरिए अपना पंजीकरण कर सकते हैं।
ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र परिवार इस योजना से वंचित न रहे। वहीं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि सर्वेक्षण का कार्य समय पर और पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि योजना के लाभार्थियों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाए, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) उन लोगों के लिए सुनहरा अवसर है, जो अपना पक्का मकान बनवाने का सपना देख रहे हैं। ऐसे में जिन लोगों का अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ है, वे जल्द से जल्द आवास प्लस एप पर अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं।
आवेदन कैसे करें?
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए आवेदक स्वयं ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते। केवल अधिकृत सरकारी अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) ऑपरेटर ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है:
नजदीकी ग्राम पंचायत, ब्लॉक या CSC केंद्र पर जाएं।
संबंधित अधिकारी को आवश्यक दस्तावेज प्रदान करें।
अधिकारी आपके आवेदन फॉर्म में मौजूद विवरण (आवेदक का नाम, आधार नंबर, पता, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, पारिवारिक विवरण आदि) को PMAY-G पोर्टल पर दर्ज करेगा।
आवेदन सबमिट करने के बाद जिला प्रशासन, ग्राम पंचायत और संबंधित अधिकारी लाभार्थी की जानकारी को सत्यापित करेंगे।
सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के डेटा के अनुसार पात्रता की जांच होगी।
अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आवेदक को पहले से किसी सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं मिला हो।
सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदक को लाभार्थी सूची में शामिल किया जाएगा।
योजना की पात्रता
PMAY-G योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा, जो सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं:
वे परिवार जिनके पास कच्चा मकान है या जिनके पास कोई घर नहीं है।
गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले लोग।
सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के अनुसार चयनित परिवार।
अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग।
ऐसे परिवार जिनका कोई स्थायी रोजगार नहीं है और जिनकी मासिक आय बहुत कम है।
जिन लोगों को पहले से किसी सरकारी योजना के तहत पक्का मकान नहीं मिला हो।
बेघर, विधवा महिला, दिव्यांग व्यक्ति, या वृद्ध व्यक्ति जिनके पास घर नहीं है।
सरकार ने इस योजना को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना से वंचित न रहे। पात्र लोग जल्द से जल्द अपना पंजीकरण करवाएं और पक्के मकान के अपने सपने को पूरा करें।