Agniveer Reservation: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला: सेवानिवृत्त अग्निवीरों को मिलेगा 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण
देहरादून, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए एक और बड़ा वादा पूरा कर दिया है। राज्य सरकार ने उन्हें विभिन्न विभागों की सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने आधिकारिक रूप से क्षैतिज आरक्षण नियमावली-2025 जारी की है, जिसके अंतर्गत समूह ग की सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर सेवानिवृत्त अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस निर्णय को राज्य और समाज के लिए गर्व का विषय बताया। उन्होंने कहा कि अग्निवीर देश की सेवा कर लौटते हैं और उनका योगदान अमूल्य है। उन्हें सम्मान और सुरक्षित भविष्य प्रदान करना राज्य सरकार का दायित्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करने की दिशा में एक ठोस कदम है।
धामी ने यह भी कहा कि उनकी सरकार हमेशा से पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रही है। विभिन्न योजनाओं और अवसरों के माध्यम से इन वीर सपूतों को रोजगार उपलब्ध कराने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
नई नियमावली के तहत, अब सेवानिवृत्त अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल (सिविल/पीएसी), सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर पीएसी, फायरमैन, अग्निशमन अधिकारी द्वितीय, बंदी रक्षक, उप कारापाल, वन रक्षक, वन निरीक्षक, आबकारी कांस्टेबल, प्रवर्तन कांस्टेबल और सचिवालय रक्षक जैसे पदों पर भर्ती में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा।
यह फैसला न केवल सेवानिवृत्त अग्निवीरों के भविष्य को मजबूत करेगा बल्कि प्रदेश में सुरक्षा और सेवा से जुड़े विभागों को भी उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से युवाओं में भी सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने की प्रेरणा और उत्साह बढ़ेगा।