Uttarakhand FDA: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्यभर में औषधि विभाग का सघन निरीक्षण अभियान

Uttarakhand FDA: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्यभर में औषधि विभाग का सघन निरीक्षण अभियान
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों एवं स्वास्थ्य सचिव एवं आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉ. आर. राजेश कुमार के आदेशानुसार राज्यभर में औषधि विभाग द्वारा निम्न गुणवत्ता वाली औषधियों के विरुद्ध सघन औचक निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का नेतृत्व अपर आयुक्त (एफडीए) एवं ड्रग कंट्रोलर श्री ताजबर सिंह जग्गी कर रहे हैं। उनके निर्देशन में राज्य के सभी जिलों में औषधि निरीक्षकों की टीमें लगातार फील्ड पर सक्रिय हैं। अब तक 370 से अधिक सैंपल जांच हेतु संकलित किए जा चुके हैं।
जनपद नैनीताल में 14 अक्टूबर 2025 को रामनगर के खताड़ी क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया गया। बच्चों की सुरक्षा और कफ सिरप की गुणवत्ता को देखते हुए एक मेडिकल स्टोर को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया, दो स्टोरों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए और दो स्टोर मौके पर बंद पाए गए। इसके अलावा एक क्लीनिक का निरीक्षण कर पांच औषधीय नमूने जांच हेतु संकलित किए गए। निरीक्षण में श्रीमती मीनाक्षी बिष्ट, श्री नीरज कुमार, श्रीमती अर्चना, श्रीमती निधि शर्मा और श्री शुभम कोटनाला सम्मिलित रहे।
देहरादून में औषधि निरीक्षक श्री मानेंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में टीम ने दून मेडिकल कॉलेज के समीप मेडिकल स्टोर्स और थोक विक्रेता फर्मों का औचक निरीक्षण किया। जांच में बच्चों के लिए प्रयुक्त खांसी और सर्दी-जुकाम की दवाएं अलग भंडारित पाई गईं, जिनके विक्रय पर रोक लगी थी। उक्त दवाओं को सील कर अग्रिम आदेशों तक विक्रय न करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सेलाकुई स्थित औषधि विनिर्माण इकाइयों का निरीक्षण कर चार नमूने गुणवत्ता जांच हेतु संकलित किए गए।
हरिद्वार के रुड़की क्षेत्र में औषधि निरीक्षक श्री हरीश सिंह और श्रीमती मेघा ने गुप्त सूचना के आधार पर एम/एस फलख नाज़ (ग्राम सलीयर) में छापेमारी की। इस दौरान बिना लाइसेंस के सरकारी दवाओं का अवैध भंडारण और बिक्री करते हुए पाया गया। मौके से 12 प्रकार की एलोपैथिक दवाएं जब्त की गईं, जिनमें राजस्थान और मध्यप्रदेश सरकार की सप्लाई की गई दवाएं भी शामिल थीं। सभी दवाएं मौके पर सील कर फार्म 17–17ए के अंतर्गत जांच हेतु नमूने लिए गए। आगे की कार्रवाई Drugs and Cosmetics Act, 1940 के तहत की जाएगी।