• September 19, 2025

GST Rates Uttarakhand: उत्तराखंड में 22 सितंबर से लागू होंगी जीएसटी की नई दरें

 GST Rates Uttarakhand: उत्तराखंड में 22 सितंबर से लागू होंगी जीएसटी की नई दरें
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GST Rates Uttarakhand: उत्तराखंड में 22 सितंबर से लागू होंगी जीएसटी की नई दरें

वित्त विभाग ने उत्तराखंड में उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होने वाली जीएसटी की संशोधित दरें जारी कर दी हैं। नई दरें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी। सरकार के इस निर्णय से त्योहारों के मौसम में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि ज्यादातर वस्तुओं और सेवाओं की कर दरों में कमी की गई है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देशभर में जीएसटी दरों में महत्वपूर्ण कटौती की है। इसी क्रम में उत्तराखंड में भी नई दरों को लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह कदम उपभोक्ताओं को राहत देने के साथ-साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने का कार्य करेगा।

वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने जानकारी दी कि जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद केंद्र सरकार ने 17 सितंबर 2025 को कर दर निर्धारण से संबंधित अधिसूचनाएं जारी की थीं। इसके बाद उत्तराखंड राज्य सरकार ने भी 18 सितंबर 2025 को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर नई दरें लागू करने संबंधी अधिसूचनाएं जारी कर दीं।

उन्होंने बताया कि इन संशोधित दरों के लागू होने से उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी। इससे न केवल आम जनता की क्रय शक्ति बढ़ेगी, बल्कि बाजार में मांग में वृद्धि होगी और व्यापार-व्यवसाय को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

नई दरों का असर सीधे तौर पर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा और विशेषकर त्योहारी सीजन में लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति में भी सकारात्मक बदलाव आएगा।

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